DA Hike – छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में तगड़ी बढ़ोतरी कर दी है। वित्त विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है और इसके मुताबिक नई दरें 1 मार्च 2025 से लागू हो चुकी हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई पेंशनभोगी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है।
सातवें वेतनमान वालों को मिलेगा 3% अतिरिक्त फायदा
सातवें वेतनमान के तहत आने वाले पेंशनर्स को अब 1 मार्च 2025 से 53% महंगाई राहत दी जाएगी, जो पहले 50% थी। यानी कुल मिलाकर उन्हें 3% का सीधा फायदा हुआ है। यह राहत उनकी मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर लागू होगी। इससे पेंशनर्स की जेब में थोड़ी और राहत की सांस मिलेगी।
छठे वेतनमान वालों को तो 7% ज्यादा!
अगर आप छठे वेतनमान के तहत पेंशन ले रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी थोड़ी और बड़ी है। आपकी महंगाई राहत को 239% से बढ़ाकर सीधे 246% कर दिया गया है। यानी 7% का सीधा फायदा। यह उन पेंशनर्स के लिए बहुत राहतभरी खबर है जो पिछले कुछ समय से महंगाई के दबाव से परेशान थे।
कम्यूटेड पेंशन लेने वालों को भी राहत
ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त यानी commute कर लिया है, उन्हें भी DR का फायदा मिलेगा। बस फर्क इतना होगा कि उनकी महंगाई राहत उनके मूल पेंशन पर ही दी जाएगी, यानी जो हिस्सा हर महीने मिलता है, उसी पर यह बढ़ोतरी लागू होगी।
वित्त विभाग ने दिया आदेश, सभी विभाग करें पालन
वित्त विभाग ने यह फैसला लागू करते हुए सभी सरकारी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे नए आदेशों के हिसाब से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करें। इसमें यह भी कहा गया है कि यह राहत केवल पात्र पेंशनर्स को ही मिलेगी, और इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन की शर्तों का पालन अनिवार्य होगा।
क्यों जरूरी है ये बढ़ोतरी?
महंगाई तेजी से बढ़ रही है और दवाइयों से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक सब महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में सरकार की यह राहत खासतौर पर बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बहुत जरूरी थी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में DA/DR में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
Disclaimer:
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी दस्तावेजों पर आधारित है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले संबंधित विभाग या आधिकारिक वेबसाइट से पुष्टि जरूर करें। अंतिम निर्णय और नियम छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार ही मान्य होंगे।